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उमर ख़ालिद को सात दिनों की अंतरिम ज़मानत मिली, कोर्ट ने ये शर्तें भी लगाईं

उमर ख़ालिद को कोर्ट ने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक के लिए ज़मानत दी है

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद को अंतरिम ज़मानत दे दी है.

उमर ख़ालिद को यह ज़मानत सात दिनों के लिए मिली है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने ख़ालिद को उनके रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक के लिए ज़मानत दी है.

इसके लिए अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं.

अदालत ने कहा है कि ज़मानत के दौरान उमर ख़ालिद केवल अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाक़ात कर सकेंगे. इस दौरान वो अपने घर या फिर जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं रहेंगे.

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